Thursday, June 13, 2019

राजनीतिक दलों की संख्या?


सन 1951 के चुनाव में हमारे यहाँ 14 राष्ट्रीय और 39 अन्य मान्यता प्राप्त पार्टियाँ थीं. सन 2009 के लोकसभा चुनाव में 363 पार्टियाँ उतरीं थीं. इनमें 7 राष्ट्रीय, 34 प्रादेशिक और 242 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियाँ थीं. सन 2014 के लोकसभा चुनाव में जिन दलों ने हिस्सा लिया उनकी संख्या इस प्रकार थी-राष्ट्रीय दल 6 भाजपा, बसपा, भाकपा, माकपा, कांग्रेस और राकांपा. राज्य स्तर के दल 46 और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियाँ 464. चुनाव आयोग की 15 मार्च, 2019 की विज्ञप्ति के अनुसार इस समय देश में सात राष्ट्रीय, राज्य स्तर के 55 मान्यता प्राप्त दल और पंजीकृत पर गैर-मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 2044 है. चुनाव आयोग की 25 मार्च, 2019 की विज्ञप्ति के अनुसार 15 मार्च के बाद 48 और दलों का पंजीकरण किया गया. इस प्रकार पंजीकृत दलों की संख्या 2092 हो गई है. राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों में आम आदमी पार्टी का नाम दिल्ली और पंजाब दो राज्यों में है. इसी तरह अन्ना द्रमुक, द्रमुक और पीएमके तमिलनाडु के अलावा पुदुच्चेरी में भी मान्यता प्राप्त दल हैं. जनता दल सेक्यूलर कर्नाटक के अलावा केरल में भी मान्यता प्राप्त दल है. राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अलावा झारखंड में भी मान्यता प्राप्त दल है. तेलंगाना राष्ट्र समिति और तेलुगु देशम पार्टी आंध्र और तेलंगाना दोनों राज्यों में मान्यता प्राप्त दल हैं.
राष्ट्रीय दल कौन से हैं?
इस समय जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं उनके नाम हैं 1.भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (हाथ), 2.भारतीय जनता पार्टी (कमल), 3.भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (गेहूँ की बाली और हँसिया), 4.भारत की कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (हँसिया-हथौड़ा), 5.राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (घड़ी), 6.बहुजन समाज पार्टी (हाथी), 7.अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (पुष्प और तृण). मान्यता प्राप्त दलों का विशेष चुनाव चिह्न आरक्षित होता है. इसके अलावा उनके प्रत्याशियों को नामांकन भरते समय केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है, साथ ही उन्हें मतदाताओं की सूची की एक प्रति निःशुल्क दी जाती है. मान्यता प्राप्त दलों को 40 स्टार प्रचारकों के इस्तेमाल की अनुमति मिलती है. इन स्टार प्रचारकों का यात्रा व्यय प्रत्याशी के खर्च में शामिल नहीं किया जाता.
मान्यता का आधार
किसी राज्य में राजनीतिक दल को मान्यता लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं: 1.पार्टी ने विधानसभा की तीन फीसदी सीटों पर जीत हासिल की हो. यह संख्या कम से कम तीन होनी चाहिए. 2.लोकसभा चुनाव में पार्टी राज्य को आबंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत हासिल करे. 3.लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में पार्टी लोकसभा की एक और विधानसभा की दो सीटें जीतने के साथ पूरे राज्य में कम से कम छह फीसदी वोट हासिल करे. 4.आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में पार्टी राज्य में आठ फीसदी वोट हासिल करे. राष्ट्रीय स्तर की मान्यता के लिए 1.पार्टी कम से कम तीन राज्यों से चुनाव लड़कर लोकसभा की कम से कम दो फीसदी सीटों (11 सीटें) पर जीत हासिल करे. आम चुनाव में पार्टी चार राज्यों में लोकसभा की चार सीटें जीते और साथ ही कम से कम छह फीसदी वोट प्राप्त करे. पार्टी को कम से कम चार राज्यों में मान्यता प्राप्त हो. 


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