Thursday, December 27, 2018

कैटोविस सम्मेलन क्या है?



पोलैंड के कैटोविस में 2 से 15 दिसम्बर, 2018 तक वैश्विक जलवायु सम्मेलन हुआ, जिसमें सन 2015 में हुई पेरिस संधि को 2020 तक लागू करने के तौर-तरीकों पर विचार हुआ. यह संधि सन 2020 में क्योटो संधि का स्थान लेगी. इस सम्मेलन को कॉप-24 यानी 24वीं कांफ्रेंस ऑफ द पार्टीज टु द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से भी पहचाना जाता है. इस सम्मेलन में पेरिस समझौते को लागू करने के लिए 196 देशों ने मिलकर नियम-पुस्तिका तय की है. पेरिस समझौते के बाद अमेरिका ने इस संधि से हाथ खींच लिया था. जब संधि हो रही थी, जब अमेरिका में बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, पर डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद स्थितियाँ बदल गईं. पेरिस संधि के समय वैश्विक बिरादरी काफी उत्साहित थी. पर पिछले तीन वर्षों में अमीर देश अपनी प्रतिबद्धता से हटते हुए नजर आए.



असहमति किन बातों पर है?

ग़रीब देशों और अमीर देशों के कार्बन उत्सर्जन की सीमा को लेकर शुरू से ही विवाद था. एक सबसे बड़ी असहमति इंटर-गवर्नमेंटल पैनल की जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट को लेकर है. कुछ देशों के समूह, जिनमें सऊदी अरब, अमरीका, कुवैत और रूस ने आईपीसीसी की रिपोर्ट को ख़ारिज कर दिया है. नवम्बर के महीने में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड का स्तर 405 पीपीएम( पार्ट्स पर मिलियन) हो गया. पृथ्वी में ऐसी स्थिति पिछले तीस से पचास लाख साल में पहली बार आई है. अक्तूबर 2018 में इंटर-गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने अपनी विशेष रिपोर्ट में कहा है कि धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है. आईपीसीसी ने कार्बन उत्सर्जन को लेकर जो सीमा तय की है उस पर कई देशों के बीच मतभेद हैं. भारत ने 2030 तक 30-35 फ़ीसदी कम कार्बन उत्सर्जन करने की बात कही है.



क्या तय हुआ?

सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों ने 156 पेज का जो दस्तावेज तैयार किया है, उसमें यह बताया गया है कि देश किस प्रकार उत्सर्जन रोकने के प्रयासों को कैसे  मापेंगे, रिपोर्ट करेंगे और पुष्टि करेंगे. पेरिस संधि में देशों के लिए स्वैच्छिक अंशदान तय किया गया था, जिसे नेशनली डिटर्मिंड कंट्रीब्यूशन (एनडीसी) कहा गया. भारत के मामले में एनडीसी संशोधन 2030 में होना है. चूंकि सभी देशों के ग्रीनहाउस गैसों (जीएचसी) के बारे में अपने-अपने मानक और परिभाषाएं थीं, इसलिए परिणाम एक जैसे नहीं हो सकते थे. अब नियम-पुस्तिका के अनुसार हस्ताक्षर करने वाले देश मानकों पर दृढ़ रहेंगे. वित्तीय-व्यवस्था की कुछ विसंगतियों को दूर किया गया है. बावजूद इसके छोटे द्वीपों पर बसे देश परेशान हैं, क्योंकि अमीर देश ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए हर साल 100 अरब डॉलर की धनराशि केवल 2025 तक ही देने को तैयार हैं. पेरिस समझौते में जिस कार्बन मार्केट को बनाने की बात कही गई थी, उसके बारे में कोई रूपरेखा नहीं बनी है. इसपर फैसला कॉप-25 में होगा.  















Saturday, December 22, 2018

कश्मीर में शासन


हालांकि जम्मू-कश्मीर देश के दूसरे राज्यों की तरह एक राज्य है, पर हमारे संविधान ने इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया है. इस वजह से यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था शेष राज्यों से अलग है. देश का यह अकेला राज्य है, जिसका अपना अलग संविधान भी है. संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार देश की संसद और संघ शासन का जम्मू-कश्मीर पर सीमित क्षेत्राधिकार है. जो मामले संघ सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं, वे राज्य की विधायिका के अधीन हैं. देश के शेष राज्यों की तुलना में जम्मू-कश्मीर में एक बड़ा अंतर 30 मार्च, 1965 तक और था. जहाँ अन्य राज्यों में राज्यपाल का पद होता था, वहाँ जम्मू-कश्मीर में सदर-ए-रियासत और मुख्यमंत्री के स्थान पर वजीर-ए-आज़म (प्रधानमंत्री) का पद होता था. जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 27 के अनुसार सदर-ए-रियासत का चुनाव राज्य की विधायिका के मार्फत जनता करती थी. सन 1965 में जम्मू-कश्मीर के संविधान में हुए छठे संशोधन के बाद सदर-ए-रियासत के पद को राज्यपाल का नाम दे दिया गया और उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं.



राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन?

इस साल जून में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद जम्मू-कश्मीर में जब राज्यपाल शासन लागू किया गया, तब यह सवाल उठा था कि क्या यह अन्य राज्यों में लागू होने वाले राष्ट्रपति शासन से अलग है? वास्तव में यह अलग है. जहाँ अन्य राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है, वहीं जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत राज्यपाल शासन लागू किया जाता है. यह राज्यपाल शासन छह महीने के लिए लागू होता है. इन छह महीनों के दौरान विधान सभा स्थगित रहती है या राज्यपाल चाहें तो भंग भी की जा सकती है. छह महीने के राज्यपाल शासन के बाद या तो नई विधानसभा चुनकर आ सकती है, अन्यथा वहाँ अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है.



दोनों में अंतर?

बुनियादी तौर पर कोई अंतर नहीं है. दोनों परिस्थितियों में राज्यपाल केन्द्र सरकार के निर्देश पर प्रशासन चलाते हैं. पर जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन फौरन नहीं लगता. पहले राज्यपाल शासन लगता है. यदि राज्यपाल इस दौरान विधानसभा भंग करते हैं, तो उसके छह महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए. छह महीने के भीतर चुनाव नहीं होते हैं, तो कारण स्पष्ट करने होते हैं. राज्य में राज्यपाल शासन के छह महीने की अवधि 20 दिसम्बर को पूरी होने वाली है. तबतक वहाँ विधानसभा चुनाव नहीं हो पाएंगे, इसलिए राज्यपाल वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करेंगे. इस सिफारिश पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल विचार करेगा और इसके लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होगी. यह मंजूरी राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद दो महीने के भीतर मिल जानी चाहिए. संसद से मंजूरी के बाद राष्ट्रपति शासन छह महीने तक लागू रह सकता है. इसकी अवधि फिर बढ़ाई जा सकती है. सन 1990 में लागू हुआ राष्ट्रपति शासन छह साल तक चला था. इस दौरान राज्य सूची के 61 विषयों पर कानून देश की संसद बना सकेगी. 




Wednesday, December 19, 2018

‘यलो जैकेट’ आंदोलन क्या है?


फ्रांस में इन दिनों पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, जो यलो जैकेट (ज़िले ज़ोन) या पीली कमीज आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है. इसकी शुरूआत 17 नवम्बर को हुई थी, जिसमें तीन लाख से ज्यादा लोगों ने देश के अलग-अलग शहरों में जाम लगाए और रैलियाँ कीं. देखते ही देखते इस आंदोलन ने बगावत की शक्ल ले ली. आंदोलनकारियों ने यातायात रोका, पेट्रोल डिपो घेरे और पुलिस पर हमले किए. कुछ आंदोलनकारियों की मौत भी हुई. आंदोलन उग्र होता गया और 21 नवम्बर तक इस आंदोलन के कारण 585 नागरिकों के और 113 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरें आईं. आंदोलन फ्रांस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि हिंद महासागर में फ्रांस प्रशासित द्वीप रियूनियन में दंगे हुए. वहाँ तीन दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए. सेना तैनात करनी पड़ी. आंदोलन के कारण सरकार ने दबाव में आकर टैक्स में वृद्धि वापस ले ली है. मध्य वर्ग का यह गुस्सा फ्रांस में ही नहीं है, यूरोप के दूसरे देशों में भी है. ऐसे ही आंदोलन इटली, बेल्जियम और हॉलैंड में भी शुरु हुए हैं.



यलो जैकेट नाम क्यों?

अंग्रेजी में बर्र या ततैया के लिए यलो जैकेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. इस आंदोलन से जुड़े लोगों का व्यवहार बर्र जैसा है. पर केवल इसी वजह से इस आंदोलन को यलो जैकेट नाम नहीं मिला. वस्तुतः सन 2008 से देश में मोटर-चालकों के लिए अपनी गाड़ी में पीले रंग के चमकदार जैकेट रखना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि आपदा की स्थिति में दूर से पहचाना जा सके. आंदोलन में शामिल लोग पीली जैकेट पहनते हैं. अब यह जैकेट आंदोलन प्रतीक बन गया है. पचास के दशक से फ्रांस में मोटर वाहनों की खरीद को बढ़ावा दिया गया. डीजल इंजनों के निर्माण पर सब्सिडी दी गई. कम्पनियों को मोटर-वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट दी गई. इस वजह से गाड़ियों की भरमार हो गई. इससे देश में मोटर-वाहन उद्योग को बढ़ावा मिला. समृद्धि भी बढ़ी.



आंदोलन क्यों?

आंदोलन के पीछे बुनियादी तौर पर अपनी व्यवस्था के प्रति रोष है. इनमें सबसे ज्यादा मध्यवर्ग के गोरे लोग हैं, जो मानते हैं कि व्यवस्था ने उन्हें भुला दिया है. उनका कहना है कि हम सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं, फिर भी हमसे ही सारी वसूली की जाती है. उन्हें पूँजीवादी व्यवस्था से भी शिकायत है. संयोग से पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ीं और फ्रांस सरकार ने अपने खर्चे पूरे करने के लिए टैक्स बढ़ाए. जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर सन 2014 से सरकार ने जीवाश्म-आधारित तेल की खपत कम करने के लिए भी पेट्रोलियम के उपभोग पर कार्बन टैक्स बढ़ा दिया. इतना ही नहीं सन 2019 में और नए टैक्स लगाने की योजना है. इन सब बातों का मिला-जुला प्रभाव यह हुआ कि नागरिकों के मन में नाराजगी बढ़ने लगी. यह महंगाई पिछले राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के समय में शुरू हो गई थी, पर नाराजगी पिछले महीने भड़की.





Thursday, December 6, 2018

ब्रेक्ज़िट क्या है?

ब्रेक्ज़िट शब्द अंग्रेजी वाक्यांश ब्रिटिश एक्ज़िट (यानी ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना) का संक्षिप्त रूप है. यूरोपीय संघ (ईयू) यूरोप के 28 देशों का राजनीतिक और आर्थिक संघ है. यूरोपीय संघ के विकास की पृष्ठभूमि को अलग से समझना होगा. मोटे तौर पर इतना समझ लें कि सन 1993 की मास्ट्रिख्ट संधि के बाद इस संघ ने व्यावहारिक शक्ल ली. उसके पहले यूरोपीय समुदाय के रूप में एक व्यवस्था थी, जिसमें यूके 1973 में शामिल हुआ था. सत्तर के दशक में देश के वामपंथी दल यूरोपीय समुदाय से अलग होने की माँग भी करते रहे थे. इसके बाद नब्बे के दशक में कुछ दक्षिणपंथी दलों ने भी ऐसी माँग शुरू कर दी. हाल के वर्षों में युनाइटेड किंगडम में माँग की जा रही थी कि इस संघ से हमें अलग हो जाना चाहिए. यह माँग उठती रही और सन 2015 के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी ने वादा किया कि इस सवाल पर जनमत संग्रह कराएंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री डेविड केमरन ने इस माँग पर फैसला करने के लिए देश में 23 जून 2016 को जनमत संग्रह कराया, जिसमें 52 फीसदी लोगों ने अलग होने की माँग का समर्थन किया.
कैसे होगा यह अलगाव?
केमरन व्यक्तिगत रूप से संघ में बने रहने के पक्षधर थे. जनमत संग्रह का परिणाम आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनकी जगह टेरेसा में ने ली, जिन्होंने कुछ समय बाद मध्यावधि चुनाव करा लिए. चुनाव में उनकी पार्टी अल्पसंख्या में आ गई. अब उनकी सरकार डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के समर्थन से चल रही है. जनमत संग्रह के बाद 29 मार्च, 2017 से यूके सरकार ने ईयू संधि के अनुच्छेद 50 के तहत संघ से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर दी. इसके अंतर्गत युनाइटेड किंगडम 29 मार्च, 2019 को यूके के समय के अनुसार रात्रि में 11 बजे ईयू से अलग हो जाएगा. यदि दोनों पक्ष समय को और आगे बढ़ाने पर सहमत नहीं होते हैं, तो यह संघ से अलग होने के संदर्भ में विमर्श की अंतिम सीमा है.
अब विवाद क्या है?
सवाल है कि यह अलगाव बगैर किसी समझौते के होना चाहिए या अलगाव के संधिकाल के लिए कोई समझौता होना चाहिए. प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने जिस समझौते की रूपरेखा बनाई है, उसे लेकर उनके सहयोगियों के बीच भारी मतभेद हैं. यूरोपीय संघ के सदस्यों ने रविवार 25 नवम्बर को ब्रेक्जिट समझौते को मंजूरी दे दी. समझौते को ईयू के 27 नेताओं ने इस संक्षिप्त बैठक में स्वीकार कर लिया. युनाइटेड किंगडम की संसद में इस प्रस्ताव पर 4 दिसंबर से विचार-विमर्श शुरू होगा और 11 दिसंबर को मतदान होगा. लेबर, लिबरल-डेमोक्रेटिक, स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी), डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) और टेरेसा में की अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के काफी सांसदों ने पहले से घोषणा कर दी है कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे. 


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