इस समय देश के छह राज्यों में विधान परिषदें है: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत, संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार है, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करे। उपरोक्त छह राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 2021 में विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन यह संसद में लंबित है। राजस्थान सरकार ने भी परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा है। यह प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है। कुछ अन्य राज्यों जैसे ओडिशा और असम ने भी में विधान परिषद के गठन पर चर्चा की, लेकिन ठोस प्रगति नहीं हुई। वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा ने जनवरी 2020 में परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव भी संसद में लंबित है। कई राज्यों में विधान परिषद को समाप्त किया जा चुका है, जैसे: पंजाब (1969), पश्चिम बंगाल (1969), तमिलनाडु (1986), आंध्र प्रदेश (1985, हालांकि 2007 में इसे पुनर्जीवित किया गया), जम्मू-कश्मीर में विधान परिषद थी, पर 2019 के राज्य पुनर्गठन विधेयक के तहत उसका समापन हो गया।
राजस्थान पत्रिका के नॉलेज कॉर्नर में 26 अप्रेल 2025 को प्रकाशित
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